PM Kisan Maandhan Yojana: किसान अब कमा सकेंगे 36000 रुपये सालाना, जाने क्या है प्रोसेस

PM Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम किसान मानधन योजना) को लॉन्‍च किया। किसानों के लिए एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना का अगले तीन वर्षों के लिए 10,774 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस पेंशन योजना के तहत, सरकार ने पहले चरण में 2 हेक्टेयर तक 5 करोड़ किसानों को खेती योग्य भूमि से जोड़ने का फैसला किया था दूसरे चरण में, सभी 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा।

पीएम किसान मानधन योजना क्या है (What is PM Kisan Maandhan Yojana)?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक किसान पेंशन योजना है। पीएम किसान की इस योजना के तहत अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल है और आपके नाम जमीन है तो आप भी अपना रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद रजिस्टरड हर किसानों को हर महीनें 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। पीएम किसान मानधन योजना यानी पेंशन स्कीम (PM Kisan Mandhan Yojana) के तहत 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

किसान मानधन योजना हुई लॉन्‍च, प्रति माह 3000 रुपए मिलेगी पेंशन

पीएम किसान मानधन योजना का उद्देश्य और इसके लाभ (Purpose of PM Kisan Maandhan Scheme and Its Benefits)

पीएम किसान मानधन योजना का मुख्या उद्देश्य किसानो को उनकी बृद्धावस्था में आर्थिक रूप से पेंशन देकर सहायता करना है। इस योजना में किसानो को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टरड किसानो को बहुत ही काम रुपये कीमत की क़िस्त भरनी होगी। इस स्कीम के तहत जितना प्रीमियम एक किसान भरेगा उसका एक हिस्सा भारत सरकार भरेगी। 60 साल की उम्र के बाद उन सभी किसानो को 3000 हजार रुपये प्रति माह (यानी सालाना 36,000 रुपये) की पेंसन मिलेगी जिनका रजिस्ट्रेशन कराया जा चूका था। इस स्कीम के लिए पति पत्नी दोनों ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

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पीएम किसान मानधन योजना की पात्रता (Eligibility criteria for PM Kisan Maandhan Yojana)

  • लघु और सीमांत किसान – ऐसे किसान जिनके भूमि रिकॉर्ड के अनुसार दो हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन के मालिक है, इस योजना के लिए पात्र है।
  • रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए।

पीएम किसान मानधन योजना की लिए जरुरी दस्तावेज (Documents required for PM Kisan Maandhan Yojana)

पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल और बैंक में खता होना जरुरी है।

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पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें (How to apply for PM Kisan Maandhan Yojana)

किसान अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन (Online) या विभिन्न राज्यों में उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से करा सकते हैं। आप को बता दे की इस योजना के नामांकन के लिए किसानो को कोई शुल्क नहीं देना होगा है। इस योजना के लिए पंजीकरण पूर्णतः फ्री है।

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प्रधानमंत्री किसान योजना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें(How to apply online for PM Kisan Maandhan Yojana)

प्रधानमंत्री किसान योजना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करे।

  1. प्रधानमंत्री किसान योजना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मानधन की ऑफिसियल वेबसाइट से कर सकते है। मानधन की ऑफिसियल वेबसाइट में के लिए लिंक maandhan.in पर क्लिक करे।
Maandhan website
Maandhan website

2. वेबसाइट में जाकर सेल्फ एनरोलमेंट में क्लिक करे आप को एक लॉगिन पेज दिखेगा। डिटेल्स भर कर सबमिट करे।

login
login

3. अब आप को एक डैशबोर्ड दिखेगा. यदि आप ने पहले रजिस्ट्रेशन करा के रखा है तो उसकी डिटेल्स डैशबोर्ड पर देख सकते है. नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए Enrollment->Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana पर क्लिक करे

main dashboard
main dashboard

4. Enrollment->Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा उसमे पूरी डिटेल्स भर कर फॉर्म सबमिट करे इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन कम्पलीट कर सकेंगे।

Registration Form
Registration Form

यदि कोई इस योजना को बीच में ही छोड़ना चाहे तो क्या करें (What to do if someone leaves the scheme in between)?

अगर कोई किसान बीच-बीच में (PM-KMY) पीएम-केएमवाई (पीएम किसान मानधन योजना) छोड़ना चाहता है, तो उसका पैसा खत्म नहीं होगा। उसके द्वारा अब तक जमा किए गए पैसे पर बैंकों के बचत खाते के बराबर ब्याज मिलेगा। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत राशि मिलती रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम किसानों के पेंशन फंड का प्रबंधन करेगा।

प्रीमियम के रूप में कितना पैसा देना होगा (How much money has to be paid as premium)

इस योजना के तहत न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये है। किसान जितना प्रीमियम भरेगा सरकार भी उतना ही पैसा आप के प्रीमियम में डालेगी। यदि कोई बीच में पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो किसान को ब्याज के साथ जमा राशि मिलेगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे।

ज्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक https://pmkmy.gov.in/page/faq पर क्लिक करे।

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देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग से MA करने के बाद से दैनिक भास्कर, Zee रायपुर, बंसल आदि चैनलों से इंटर्नशिप करने के बाद मैंने स्थाई तौर पर पत्रिका न्यूज पेपर से 2013 में रिपोर्टर के रूप में अपना वास्तविक कैरियर शुरू किया। यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद मैंने बेंगलोर में 2017 से 2020 तक 3 साल Greynium Information Technologies Pvt Ltd [Hindi Oneindia (Hindi Goodreturns)] में बतौर Sub-Editor काम किया। 2019 से मै लगातार इस वेबसाईट के लिए लिख रही हूँ।

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