6 लाख से अधिक पेंशनधारकों को EPFO दे रहा बड़ी खुशखबरी

1 जनवरी, 2020 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत, श्रम मंत्रालय पेंशन कम्यूटेशन को बहाल करने या आंशिक रूप या अग्रिम रूप से वापस लेने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। संस्‍था के इस फैसले से लगभग 630,000 पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

EPFO ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस लिया था

आपको बता दें कि ईपीएफओ ने 2009 में पेंशन मद में से निकासी के प्रावधान को वापस ले लिया था। इन 6.3 लाख पेंशनभोगियों (पेंशनरों) ने अपनी पेंशन निकासी का विकल्प चुना था और 2009 से पहले सेवानिवृत्ति (सेवानिवृत्ति) के समय उन्हें पेंशन मद में जमा राशि में से कुछ हिस्सा एक मुश्त निकालने की अनुमति मिल गयी थी।

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1 जनवरी 2020 को जारी होगी अधिसूचना

रिर्पोट के अनुसार श्रम मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन ‘कम्यूटेशन’ सुविधा लागू करने के लिए ईपीएफओ के फैसले को लागू करने के बारे में 1 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी करेगा।

आपको बता दें कि इस सुविधा के तहत पेंशन धारकों को पेंशन का एक हिस्सा पहले ही मिल जाता है और ये पैसा एकमुश्त दिया जाता है। उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है। तो वहीं 15 साल बाद पेंशनधारक पूरी पेंशन ले सकते हैं।

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21 अगस्त 2019 ‘कम्यूटेशन’ प्रावधान का लाभ दुबारा लेने के प्रस्‍ताव को मंजूरी मिली थी

तो वहीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त 2019 को हुई बैठक में इस सुविधा का लाभ लेने वाले 6.3 लाख पेंशनभोगियों को ‘कम्यूटेशन’ प्रावधान का लाभ दुबारा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष श्रम मंत्री हैं। ईपीएफओ के इस फैसले से पेंशन लेने वाले लगभग 6.3 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।

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15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने की हुई थी मांग

बता दें कि ईपीएफओ की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने के बारे में ईपीएफसी -95 में संशोधन की सिफारिश की थी। पेंशन ‘कम्यूटेशन’ को बहाल करने की मांग थी। इससे पहले, EPS-95 सदस्यों को 10 साल के लिए पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की अनुमति थी। यह 15 साल बाद बहाल किया गया है। जानकारी हो कि यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से चली आ रही है।

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