राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (National Population Register): कैबिनेट में मिली मंजूरी, जानिए कब शुरु होगा काम

राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (National Population Register): नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर (NRC) के बाद अब मोदी सरकार राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (NPR) को पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर चुकी है। जी हां मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। रिर्पोट के अनुसार राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (National Population Register) अपडेट करने के लिए 8500 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है और 1 अप्रैल 2020 से इस पर काम भी करना शुरु कर दिया जाएगा। यह काम 3 चरणों में किया जाएगा।

  • राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (NPR) को मिली मंजूरी
  • 1 अप्रैल 2020 से शुरु होगा काम
  • 3 चरणों में होगा काम

नागरिकता संशोधन बिल 2019 क्‍या है इसका भारतीय नागरिकों से क्‍या संबंध है?

राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर का उद्देश्‍य (Aim Of National Population Register)

राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (NPR) का उद्देश्‍य देश के सामान्‍य निवासियों की व्‍यापक पहचान का डेटाबेस बनाना है। इस डेटा में जनसंख्‍यिकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी।

FASTag: अनिवार्यता की तारीख फिर से बढ़ी, आप के हर सवाल का जबाब यहाँ पढ़े

एनपीआर क्‍या है (What Is NPR)?

एनपीआर देश के सभी सामान्य निवासियों का दस्तावेज है और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। कोई भी निवासी जो 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसे NPR में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है। 2010 से सरकार ने देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जमा करने के लिए इसकी शुरुआत की। इसे 2016 में सरकार ने जारी किया था।

असम NRC 2019 लिस्‍ट जारी, नाम न होने पर क्‍या है विकल्‍प

एनपीआर की पूरी प्रक्रिया (Full Process Of NPR)

NPR में हर नागरिक की जानकारी सरकार के पास रखी जाएगी। इसमें तीन प्रक्रियाएं होंगी। पहले चरण यानी अगले साल 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर के बीच केंद्र और राज्‍य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे। तो वहीं दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच पूरा होगा। तीसरे चरण में संशोधन की प्रक्रिया 1 मार्च से 5 मार्च के बीच होगी।

नागरिकता संशोधन एक्‍ट (CAA): फरहान अख्‍तर के खिलाफ केस दर्ज, देश में नफरत फैलाने का आरोप

NRC और NPR में अंतर (Difference between NRC and NPR)

एनआरसी और एनपीआर में एक बहुत बरीकी अंतर है जो आपको यहां पर समझा रहे हैं। NRC के पीछे जहां देश में अवैध नागरिकों की पहचान का उद्देश्य है, वहीं 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को NRP में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। कोई विदेशी भी अगर देश के किसी हिस्से में छ: महीने से रह रहा है, तो उसे भी राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर में अपनी डिटेल दर्ज करानी होगी।

दस्‍तावेज कर लें तैयार

तो सरकार के इस प्रक्रिया को शुरु करने से पहले आप भी अपने दस्‍तावेजों को निकालकर तैयार करके अच्‍छे रख लें ताकि वक्‍त पर आपको कोई परेशानी न हो।

लेटेस्ट खबरे पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें

Facebook: 360 Samachar

Twitter: 360 Samachar

Instagram: 360 Samachar

ये भी पढ़ें:

सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) को लेकर सरकार ने किए बदलाव, जानिए क्‍या?

दबंग 3 रीव्‍यू (Dabangg 3 Review): एक्‍शन और कॉमेडी से भरपूर है फिल्‍म

FASTag अनिवार्यता को लेकर सरकार ने दी एक और छूट, फास्टैग न होने पर नहीं लगेगा जुर्माना

फास्टैग क्या है? कैसे खरीदें और कैसे रिचार्ज करे? जानने के लिए पढ़ें ये आर्टिकल

एसबीआई (SBI): 31 दिसंबर से बंद हो जाएंगे बैंक के ये डेबिट कार्ड, क्‍या करें?

देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग से MA करने के बाद से दैनिक भास्कर, Zee रायपुर, बंसल आदि चैनलों से इंटर्नशिप करने के बाद मैंने स्थाई तौर पर पत्रिका न्यूज पेपर से 2013 में रिपोर्टर के रूप में अपना वास्तविक कैरियर शुरू किया। यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद मैंने बेंगलोर में 2017 से 2020 तक 3 साल Greynium Information Technologies Pvt Ltd [Hindi Oneindia (Hindi Goodreturns)] में बतौर Sub-Editor काम किया। 2019 से मै लगातार इस वेबसाईट के लिए लिख रही हूँ।

2 thoughts on “राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (National Population Register): कैबिनेट में मिली मंजूरी, जानिए कब शुरु होगा काम”

Leave a Comment