Gratuity: ग्रेच्‍युटी की सीमा 5 से घटकर 1 साल हो सकती है, जानें कैसे?

Gratuity: ग्रेच्‍युटी को लेकर जल्‍द की नौकरीपेशा व्‍यक्तियों को खुशखबरी मिल सकती है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान की पात्रता को 5 साल से घटाकर 1 कर देगी (Gratuity withdrawal limit would be decreased from 5 to 1 year in India)। यह संसद में शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा विधेयक पर हो सकता है। हालांकि, सरकार ने औपचारिक रूप से पात्रता को पांच साल से घटाकर एक करने की घोषणा नहीं की है। इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है कि सरकार संसद के आगामी सत्र में इस तरह के विधेयक को पेश करेगी या नहीं।

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सोशल सिक्योरिटी, 2019 पर ड्राफ्ट कोड (Draft Code on Social Security, 2019)

हाल ही में, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पूर्व विधायी परामर्शदात्री प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जनता और सभी संबंधित हितधारकों के सुझावों/सूचनाओं/टिप्पणियों के लिए सामाजिक सुरक्षा 2019 पर एक मसौदा Social कोड रखा था। आपको बता दें मंत्रालय को निर्धारित प्रारूप में सुझाव भेजने की अंतिम तिथि पिछले सप्ताह (25 अक्टूबर) समाप्त हो गई।

सोशल सिक्योरिटी 2019 में क्या कहा गया है प्रमुख बिंदु (Key points of what has been said in social security 2019)

मसौदा संहिता में ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पात्रता को पांच साल से कम करने का प्रस्ताव नहीं है। इसे कहते हैं:

पांच साल से कम समय तक निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद, ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय नहीं होगी –

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(ए) उसके सुपरनेशन पर (On her/him suspension);

(बी) अपने सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर (On your retirement or resignation);

(सी) दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या विकलांगता पर (On his death or disability due to accident or illness);

(डी) निश्चित अवधि के रोजगार के तहत उसकी अनुबंध अवधि की समाप्ति पर (At the end of his contract period under fixed-term employment);

(ई) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे किसी भी आयोजन पर (On any such event to be notified by the Central Government)

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ड्राफ्ट कोड आगे क्‍या कहता है (What does the draft code say next)-

  • पांच साल की निरंतर सेवा का पूरा होना जरूरी नहीं होगा, जहां किसी भी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति मृत्यु या विकलांगता या निश्चित अवधि के अनुबंध की समाप्ति या ऐसी किसी घटना के होने के रूप में हो सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।
  • ड्राफ्ट कोड में कहा गया है, “छह महीने से अधिक समय तक सेवा या उसके प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, नियोक्ता किसी कर्मचारी को पंद्रह दिनों के वेतन या ऐसे दिनों की संख्या पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा। संबंधित कर्मचारी द्वारा पिछली बार की गई मजदूरी की दर के आधार पर।”
  • रेटेड कर्मचारी के मामले में, दैनिक मजदूरी की गणना उसके द्वारा प्राप्त रोजगार के समापन से पहले तीन महीने की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी के औसत पर की जाएगी, और, इस प्रयोजन के लिए, किसी भी ओवरटाइम काम के लिए भुगतान किया गया वेतन होगा। इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
  • एक कर्मचारी जो कुछ समय के लिए कार्यरत है और जो पूरे वर्ष में कार्यरत नहीं है, के मामले में, नियोक्ता प्रत्येक सीजन के लिए सात दिनों के वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा।
  • BMS द्वारा अस्वीकृत
  • भारतीय मजदूर संघ ने सामाजिक सुरक्षा पर मसौदा संहिता को “वीक-कट-एंड-पेस्ट” नौकरी के रूप में खारिज कर दिया है। इसने श्रम मंत्रालय को लिखे पत्र में दावा किया है कि मसौदा सार्वभौमिक नहीं है। श्रमिक संघ ने मांग की है कि ग्रेच्युटी की पात्रता पांच से घटाकर एक वर्ष की जानी चाहिए।

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देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग से MA करने के बाद से दैनिक भास्कर, Zee रायपुर, बंसल आदि चैनलों से इंटर्नशिप करने के बाद मैंने स्थाई तौर पर पत्रिका न्यूज पेपर से 2013 में रिपोर्टर के रूप में अपना वास्तविक कैरियर शुरू किया। यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद मैंने बेंगलोर में 2017 से 2020 तक 3 साल Greynium Information Technologies Pvt Ltd [Hindi Oneindia (Hindi Goodreturns)] में बतौर Sub-Editor काम किया। 2019 से मै लगातार इस वेबसाईट के लिए लिख रही हूँ।

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