आधार (Aadhaar): गलत नंबर देने पर लग सकता है 10,000 रुपए तक का जुर्माना

आधार (Aadhaar) में गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। करदाताओं की सुविधा के लिए, आयकर विभाग (IT Department) ने अब आधार कार्ड धारकों को स्थायी खाता संख्या (पैन PAN) के बदले में 12-अंकीय बायोमेट्रिक आईडी संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी है। लेकिन अपने आधार का गलत नंबर देते समय सावधान रहें क्योंकि इससे आपको 10,000 का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आधार (Aadhaar) से जुड़ी सभी शिकायतें यहां करें दर्ज

इन कामों के लिए पैन के बदले आधार नंबर (Aadhaar Number) का कर सकते हैं इस्‍तेमाल

आयकर अधिनियम 1961 में नवीनतम संशोधन, जैसा कि वित्त विधेयक 2019 में प्रस्तुत किया गया है, न केवल लोगों को पैन के बदले आधार का उपयोग करने की अनुमति दी बल्कि एक गलत आधार संख्या देने के लिए दंड भी पेश किया है।

हालांकि, नए दंड नियम केवल उन मामलों में लागू होते हैं, जहां आप पैन के बदले आधार का उपयोग कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के अनुसार पैन का हवाला देना अनिवार्य है। इस तरह के उदाहरणों में 50,000 से अधिक मूल्य के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, डीमैट खाता और म्यूचुअल फंड, बॉन्ड इत्यादि शामिल हैं।

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यूआईडीएआई (UIDAI) नहीं आयकर विभाग (IT Department) लगाता है जुर्माना

हालांकि, आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, फिर भी यह जुर्माना यूआईडीएआई द्वारा नहीं बल्कि आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के तहत, विभाग पैन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने में डिफ़ॉल्ट के मामले में जुर्माना लगा सकता है, अर्थात प्राप्त करने में असफलता, उद्धरण, या पैन को प्रमाणित करने के लिए। प्रत्येक डिफ़ॉल्ट के लिए जुर्माने की राशि 10,000 होगी।

आपको बता दें कि पहले यह जुर्माना पैन तक सीमित था, लेकिन जब से पैन-आधार इंटरचेंजबिलिटी पिछले सितंबर से लागू हुई, जुर्माना भी आधार तक बढ़ा दिया गया है।

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इन परिस्थितियों पर देना पड़ेगा जुर्माना

  • आप पैन के एवज में अमान्य आधार नंबर देते हैं।
  • आप निर्दिष्ट लेनदेन में अपना पैन या आधार प्रदान करने में विफल रहते हैं।
  • बस अपना आधार नंबर देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि यदि आपको अपनी बायोमेट्रिक पहचान को प्रमाणित करने की आवश्यकता है, तो ऐसा करने में किसी भी विफलता के लिए जुर्माना भी लगेगा।

नियमों के तहत, यहां तक ​​कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है यदि वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं कि पैन या आधार विधिवत उद्धृत और प्रमाणित हैं।

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यह भी ध्यान दें कि नियम प्रत्येक मामले में 10,000 का जुर्माना प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि यदि आपने 2 रूपों में गलत आधार संख्या दी है तो आप पर 20,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय बेहतर सावधानी बरतें।

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देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग से MA करने के बाद से दैनिक भास्कर, Zee रायपुर, बंसल आदि चैनलों से इंटर्नशिप करने के बाद मैंने स्थाई तौर पर पत्रिका न्यूज पेपर से 2013 में रिपोर्टर के रूप में अपना वास्तविक कैरियर शुरू किया। यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद मैंने बेंगलोर में 2017 से 2020 तक 3 साल Greynium Information Technologies Pvt Ltd [Hindi Oneindia (Hindi Goodreturns)] में बतौर Sub-Editor काम किया। 2019 से मै लगातार इस वेबसाईट के लिए लिख रही हूँ।